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व्हिसिलब्लोअर नीति

अपना परिचय दें

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (जिसे पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ("कंपनी" या "सम्मान कैपिटल") अपने बिज़नेस संचालन में नैतिक मूल्यों और कानूनी आचरण के उच्चतम मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है. इन मानकों को बनाए रखने के लिए, कंपनी ने इन मानकों पर खरा उतरने और उन्हें बनाए रखने में अपने निदेशकों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों की सहायता करने के लिए कई नीतियां तैयार की हैं।

व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी ("पॉलिसी") का उद्देश्य निदेशकों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को बाद के उत्पीड़न, भेदभाव या नुकसान के जोखिम के बिना मामलों की सूचना देने के लिए एक मार्ग प्रदान करना है. यह पॉलिसी, व्हिसल ब्लोअर के उत्पीड़न के खिलाफ और उनके साथ कंपनी में अनैतिक और अनुचित व्‍यवहार या कोई अन्य गलत आचरण होने के मामले में पर्याप्त सुरक्षा उपायों का प्रावधान करती है. यह पॉलिसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के लिए काम करने वाले सभी डायरेक्टर्स, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों जैसे उधारकर्ता, प्रमुख पार्टनर, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, वेंडर आदि पर लागू होती है।

इस पॉलिसी को हमारे संगठन के विचारों और मूल्यों के अनुसार, व एक अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के एक हिस्से के रूप में तैयार किया गया है. किसी भी अनैतिक और अनुचित व्यवहार या कथित गलत आचरण के बारे में अच्छी सोच के साथ सूचना देने के मामले में, प्रतिशोध स्वरुप कर्मचारियों/शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई या सिफारिश नहीं की जाएगी. यह पॉलिसी ऐसे व्हिसल ब्लोअर्स/शिकायतकर्ता को अनुचित सेवा-समाप्ति और पक्षपातपूर्ण रोजगार व्यवहार से बचाती है।

हालांकि, यह पॉलिसी किसी भी व्हिसलब्लोअर /शिकायतकर्ता को किसी ऐसे प्रतिकूल कार्रवाई से सुरक्षित नहीं करती है जो अनैतिक और अनुचित व्यवहार के उनके प्रकटन से या कथित गलत आचरण, खराब कार्य प्रदर्शन, किसी अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि से संबंधित होती है, जो इस पॉलिसी के अनुसार प्रकटन से संबंधित नहीं है. इस पॉलिसी का खुलासा कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर और बोर्ड की रिपोर्ट में किया जाएगा।

यह पॉलिसी किसी भी अनैतिक और अनुचित व्यवहार या गलत आचरण के व्हिसलब्लोअर/शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रकटीकरण पर एक आंतरिक पॉलिसी है. कोई भी व्हिसलब्लोअर/शिकायतकर्ता जिनके खिलाफ इस पॉलिसी के तहत सूचना के प्रकटीकरण के कारण कोई प्रतिकूल कार्मिक कार्रवाई की गई है, वे व्हिसल ब्लोअर समिति के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं।

टारगेट ऑडियंस

यह पॉलिसी कंपनी के सभी डायरेक्टर, कर्मचारी और अन्य हितधारकों जैसे कि बाहरी एजेंसियों, आपूर्तिकर्ता/विक्रेता, कंसलटेंट, संविदा कर्मचारी, उधारकर्ता आदि पर लागू होगी।

कर्मचारी में प्रत्येक प्रामाणिक कर्मचारी शामिल होंगे, अर्थात नियमित कर्मचारी (प्रोबेशन के अधीन, पुष्टिकृत और नोटिस के अधीन सेवारत), पूर्व कर्मचारी, अन्य प्रकार के कर्मचारी जैसे प्रशिक्षु, कंसल्टेंट, रिटेनर, आदि.

"व्हिसल ब्लोअर का मतलब है किसी कंपनी के डायरेक्‍टर /कर्मचारी /अन्य हितधारक, जो किसी भी अनैतिक और अनुचित व्यवहार या कथित गलत आचरण का खुलासा करता है।

पॉलिसी का उद्देश्य

i. कर्मचारियों/निदेशकों/अन्य हितधारकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे सम्मान कैपिटल के किसी भी कर्मचारी द्वारा किए गए अनैतिक व्यवहार, दुराचार, गलत आचरण, धोखाधड़ी, कंपनी की नीतियों एवं मूल्यों के उल्लंघन या कानून के उल्लंघन की सूचना बिना किसी प्रतिशोध के डर के दे सकें. कोई भी कर्मचारी या पक्ष, जो अच्छी सोच से ऐसे व्यवहार, कदाचार की सूचना देता है, उसे व्हिसल ब्लोअर कहा जाएगा।

ख. संगठन के भीतर पारदर्शिता और विश्वास की संस्कृति का निर्माण करना और उसे मजबूती प्रदान करना।

ग. यह पॉलिसी एक ऐसा माहौल प्रदान करती है, जो ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देता है और व्हिसल ब्लोअर की रक्षा करता है. यह कर्मचारियों/निदेशकों/अन्य हितधारकों को याद दिलाती है कि ग्रुप पर लागू होने वाले किसी भी कानून या ग्रुप के मूल्यों या सम्मान कैपिटल की आचार संहिता के किसी भी संदिग्ध उल्लंघन के बारे में सूचना देना उनका कर्त्तव्य है।

iv. सबसे बढ़कर, यह सम्मान कैपिटल में विभिन्न स्तरों पर हो रही संभावित समस्याओं की जानकारी देते रहने का एक अच्छा माध्यम है, जिससे सम्मान कैपिटल को अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं को सही दिशा में दोबारा व्यवस्थित करने में और अच्छी व्यवस्था के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने में मदद मिलेगी।

"सद्‍भावना": अगर अनैतिक और अनुचित कार्य या किसी अन्य कथित गलत आचरण के बारे में सूचना देने के लिए उचित आधार है, तो माना जाएगा कि व्हिसलब्लोअर ने सद्‍भावना के साथ सूचना दी है. सद्भावना की कमी तब मानी जाएगी, जब व्हिसलब्लोअर के पास इस सूचना के संबंध में व्यक्तिगत ज्ञान या तथ्यात्मक आधार न हो या जब व्हिसलब्लोअर जानता था या उसे जानना चाहिए था कि अनैतिक और अनुचित कार्यों या कथित गलत आचरण के बारे में सूचना दुर्भावनापूर्ण, असत्य या गैर-महत्वपूर्ण है।

"प्रतिशोध / उत्पीड़न": प्रतिशोध ऐसा कोई भी कार्य होता है, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्हिसल ब्लोअर के विरुद्ध सिफारिश, धमकी आदि के रूप में किया जाता है क्योंकि व्हिसल ब्लोअर ने इस पॉलिसी के अनुसार खुलासा किया है. प्रतिशोध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किए गए ये कार्य शामिल होंगे:

● भेदभाव

● प्रतिहिंसा

● उत्पीड़न

● बदला

सतर्कता तंत्र

कर्मचारी/डायरेक्टर/अन्य स्टेकहोल्डर सीधे whistleblower@sammaancapital.com पर ईमेल के माध्यम से अपनी समस्याओं की रिपोर्ट कर सकते हैं, जो व्हिसल ब्लोअर संबंधी समस्याओं के लिए एक समर्पित ईमेल id है. इस ईमेल ID का एक्सेस केवल व्हिसल ब्लोअर कमिटी के सदस्यों को प्रदान किया जाता है, अर्थात हेड - फ्रॉड कंट्रोल यूनिट और हेड - ह्यूमन रिसोर्सेज़. जब भी संबंधित व्यक्ति उपरोक्त ईमेल ID पर किसी भी समस्या/शिकायत/फीडबैक के संबंध में मेल भेजता है, तो इसे व्हिसल ब्लोअर कमिटी के सदस्यों को एक साथ प्राप्त किया जाता है. व्हिसल ब्लोअर कमिटी के सदस्यों द्वारा समस्या प्राप्त होने के उचित समय के भीतर, समस्या के प्रेषक को एक स्वीकृति भेजी जाएगी. पावती समस्या की प्राप्ति की पुष्टि करेगी और प्रेषक को सूचित करेगी कि अगर समस्या व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी के दायरे में नहीं आती है, तो समस्या की जांच की जाएगी और उचित रूप से समाधान किया जाएगा, प्रेषक को सूचित किया जाएगा कि आगे की कार्रवाई के लिए उपयुक्त विभाग/अधिकारी को समस्या भेजी जा रही है, जैसा आवश्यक समझा जा सकता है. समस्या या शिकायत प्राप्त होने पर कमेटी के सदस्य ("सदस्य") इस मामले की जांच करने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करेंगे. सदस्य बाद की तिमाही ऑडिट कमेटी की बैठक में प्राप्त चिंताओं के विवरण (उन्हें एडिट किए बिना) की रिपोर्ट करेंगे. वे जांच और कार्रवाई की स्थिति पर ऑडिट कमिटी को भी अपडेट करेंगे. कंपनी के आचार संहिता उल्लंघन मानदंडों या ऑडिट कमेटी के निर्देशों और मार्गदर्शन के आधार पर व्हिसल ब्लोअर कमिटी के सदस्यों द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी, अगर कोई हो. इस पॉलिसी के तहत प्राप्त समस्याओं की जांच आमतौर पर सदस्यों द्वारा समस्या प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी. जांच के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता वाली समस्याओं को तिमाही आधार पर जांच और कार्रवाई की स्थिति की रिपोर्ट करते समय ऑडिट कमेटी को सूचित किया जाएगा. जांच पूरी होने के बाद, सदस्य सम्मान कैपिटल के भीतर संबंधित समूहों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, अगर कोई हो, की सूचना देंगे और ऐसी कार्रवाई को बंद करने पर नज़र रखेंगे. ऐसी कार्रवाई शुरू/पूर्ण होने तक समस्या को खुला रखा जाएगा।

इस समस्या को जांच और अनुशासनिक कार्रवाई, वसूली कार्यवाही पूरी होने, बाहरी कानूनी कार्रवाई की शुरुआत या मौजूदा नीतियों के अनुसार रिपोर्टिंग पूरी होने के बाद बंद समझा जाएगा, जिसके बाद ऑडिटी कमिटी की आगामी तिमाही बैठक में समस्या के बंद होने के बारे में सूचना दी जाएगी. व्हिसल ब्लोअर कमिटी के सदस्यों द्वारा ऑडिट कमिटी को तिमाही आधार पर सभी ओपन समस्याओं की जानकारी दी जाएगी. पिछली तिमाही में जिन समस्याओं को बंद किया गया है, उनकी जानकारी भी संबंधित विवरणों के साथ ऑडिट कमिटी को दी जाएगी।

अगर समस्या व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी के दायरे में नहीं आती है, तो प्रेषक को सूचित किया जाएगा कि आगे की कार्रवाई के लिए आवश्यकतानुसार उपयुक्त विभाग/प्राधिकरण को समस्या भेजी जा रही है।

सुरक्षा

उत्पीड़न या अत्याचार - किसी भी वास्तविक व्हिसल ब्लोअर को किसी भी तरह से परेशान या पीड़ित नहीं किया जाएगा।

गोपनीयता - व्हिसल ब्लोअर की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और इसकी जानकारी केवल सक्षम प्राधिकारी को ही होगी।

बेनामी शिकायतें - यह पॉलिसी कर्मचारियों/निदेशकों/अन्य हितधारकों को अपनी शिकायतों और समस्याओं में अपना नाम बताने के लिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि उपयुक्त फॉलो-अप प्रश्न और जांच तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक कि सूचना के स्रोत की पहचान नहीं हो जाती है. गुमनाम रूप से व्यक्त की गई समस्याओं पर आमतौर पर विचार नहीं किया जाएगा. बेनामी समस्याओं का फॉलो-अप निम्‍न के अधीन होगा:

● उठाए गए मुद्दे की गंभीरता ;

● समस्या की विश्वसनीयता; और

● समस्‍या में विशिष्ट और सत्यापन योग्य तथ्यों की उपलब्धता

दुर्भावनापूर्ण आरोप - दुर्भावनापूर्ण आरोपों के परिणामस्वरूप अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

गोपनीयता और गुमनामी

कंपनी/व्हिसल ब्लोअर कमिटी इस पॉलिसी के तहत किए गए सभी खुलासों को संरक्षित खुलासे के रूप में मानेगी, यानी उन्हें गोपनीय, संवेदनशील और सुरक्षित तरीके से रखा जाएगा. शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय मानी जाएगी और उसे प्रकट नहीं किया जाएगा. अगर शिकायतकर्ता/कंपनी/व्हिसल ब्लोअर कमिटी उसकी पहचान का खुलासा करना चाहती है, तो उससे लिखित सहमति प्राप्त की जाएगी।

रिकॉर्ड रखना

शिकायत से संबंधित रिकॉर्ड सचिवीय विभाग द्वारा मेंटेन किए जाएंगे. सचिवीय विभाग के प्रमुख सभी सुरक्षित डिस्क्लोज़र और जांच की प्रतियों को कम से कम 10 वर्षों की अवधि तक बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे।