इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS)
बिज़नेस एंटरप्राइज़ और MSME के लिए प्री-अप्रूव्ड टॉप-अप लोन
पृष्ठभूमि और उद्देश्य
कोविड-19 महामारी और उसके बाद हुए सामाजिक और आर्थिक लॉकडाउन ने सभी बिज़नेस गतिविधियों को लगभग पूरी तरह से रोक दिया है. कई बिज़नेस में संचालन कार्य अचानक बंद हो गया है क्योंकि स्टॉक और भुगतान चक्र पूरी तरह से टूट गया है जिससे बिज़नेस के लिए गंभीर लिक्विडिटी संकट पैदा हो गया है.
बिज़नेस और अर्थव्यवस्था में आगे नुकसान रोकने के लिए और इन्हें वापस बेहतर स्थिति में लाने के लिए, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) शुरू की है, जिसके माध्यम से सरकार बैंकों और NBFCs/HFCs से बिज़नेस उद्देश्यों के लिए लोन लेने वाले व्यक्तियों / MSME / बिज़नेस उद्यमों को सुविधा देने और उन्हें अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान करने पर ध्यान दे रही है, ताकि इन उद्यमों और MSME को अपनी परिचालन देयताओं को पूरा करने और अपने बिज़नेस को फिर से शुरू करने में सक्षम बनाया जा सके.
पात्र उधारकर्ता
यह पॉलिसी, उन सभी मौजूदा उधारकर्ताओं पर लागू होगी, जो नीचे दर्ज पॉलिसी राइडर और इसके अंतर्गत ECLGS 1.0, ECLGS 1.0 (एक्सटेंशन), ECLGS 2.0, ECLGS 2.0 (एक्सटेंशन), ECLGS 3.0, ECLGS 3.0 (एक्सटेंशन) और ECLGS 4.0 जैसे विवरण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं
ECLGS 1.0 उन बिज़नेस एंटरप्राइज़ / MSMEs / व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के अकाउंट पर लागू होगा, जिन्होंने बिज़नेस उद्देश्य से लोन लिया है और जिनपर सभी लेंडिंग संस्थानों का कुल बकाया क्रेडिट 29.2.2020 के अनुसार ₹50 करोड़ तक है
ECLGS 1.0(एक्सटेंशन), 31 मार्च 2021 की संशोधित संदर्भ तिथि के आधार पर ECLGS 1.0 के मौजूदा उधारकर्ताओं को या ECLGS 1.0 के तहत पात्र नए उधारकर्ताओं को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए लाई गई स्कीम को संदर्भित करता है.
ECLGS 2.0, रिज़ोल्यूशन फ्रेमवर्क और हेल्थकेयर सेक्टर पर बनी कामत कमेटी द्वारा चिन्हित किए गए 26 कोविड संबंधित तनावग्रस्त क्षेत्रों में काम कर रहे बिज़नेस उद्यमों / MSME पर लागू होगा, जिन्होंने 29.02.2020 तक के आंकड़ों के अनुसार बिज़नेस उद्देश्यों के लिए लोन लिया है और जिनका सभी लोन देने वाली संस्थाओं से कुल बकाया (फंड आधारित) ₹50 करोड़ से ₹500 करोड़ तक है.
ECLGS 2.0(एक्सटेंशन), 31 मार्च 2021 की संशोधित संदर्भ तिथि के आधार पर ECLGS 2.0 के मौजूदा उधारकर्ताओं को या ECLGS 2.0 के तहत पात्र नए उधारकर्ताओं को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए लाई गई स्कीम को संदर्भित करता है.
ECLGS 3.0 हॉस्पिटैलिटी और संबंधित क्षेत्रों में बिज़नेस एंटरप्राइज़/MSME के मामले में लागू होगा - होटल्स और रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल्स, कैंटीन्स आदि, ट्रैवल और टूरिज्म, ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, एडवेंचर या हेरिटेज सुविधाएं, लेज़र और स्पोर्टिंग, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स, कार रिपेयर सर्विसेज़, कार रेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, इवेंट/कॉन्फरेंस ऑर्गनाइज़र्स, स्पा क्लीनिक्स, ब्यूटी पार्लर्स/सलून्स, मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स, सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम्स, योगा इंस्टिट्यूट्स, जिमनेशियम्स, अन्य फिटनेस सेंटर्स, यूनिट/व्यक्ति, जो कैटरिंग या कुकिंग और फ्लोरीकल्चर प्रोडक्ट से जुड़े हैं, और सिविल एविएशन सेक्टर- एयरलाइन्स (शिड्यूल्ड और नॉन-शिड्यूल्ड एयरलाइन्स, चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स, एयर एंबुलेंसेज़), एयरपोर्ट्स, एविएशन एंसिलरी सर्विसेज़, जैसे ग्राउंड हैंडलिंग और सप्लाई चेन.
ECLGS 3.0 (एक्सटेंशन), 31 मार्च, 2021 या 31 जनवरी, 2022 की संशोधित संदर्भ तिथि के आधार पर, ECLGS 3.0 के मौजूदा उधारकर्ताओं को या ECLGS 3.0 के तहत पात्र नए उधारकर्ताओं को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए स्कीम को संदर्भित करता है.
ECLGS 4.0 उन उधारकर्ताओं पर लागू होगा जो हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/क्लिनिक/मेडिकल कॉलेज का संचालन कर रहे हैं और जिन्हें ऑन-साइट ऑक्सीजन जनरेशन के लिए कम लागत की टेक्नोलॉजी स्थापित करने के लिए ₹ 2 करोड़ तक की सहायता की आवश्यकता है.
इकाई द्वारा किसी भी बैंक या FI से ली गई किसी भी क्रेडिट सुविधा में से कोई भी ECLGS 1.0, 2.0 और 3.0 में 29 फरवरी 2020 के अनुसार और ECLGS 1.0 (एक्सटेंशन), 2.0 (एक्सटेंशन) में 31 मार्च 2021 के संशोधित रेफरेंस तिथि के आधार पर और 3.0 (एक्सटेंशन) में 31 मार्च 2021 या 31 जनवरी 2022 की संशोधित रेफरेंस तिथि के आधार पर 60 दिनों से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए,. ECLGS 1.0 , 2.0 और 3.0 के तहत क्रमशः पात्रता होनी चाहिए और ECLGS 4.0 के तहत 31 मार्च 2021 को देय 90 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए.
पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं
- यह स्कीम 31.03.2023 तक या उससे पहले स्वीकृत एप्लीकेशन के लिए या स्कीम के भारत सरकार द्वारा एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा तक पहुंचने तक उपलब्ध होगी, जो भी पहले हो.
- इस स्कीम के तहत डिस्बर्समेंट की अंतिम तिथि 30 जून 2023 होगी.
- बिज़नेस एंटरप्राइज़ / MSME उधारकर्ता को GST रजिस्टर्ड होना चाहिए; जहां ऐसा रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो.
- इस स्कीम के तहत टॉप-अप सुविधा की स्वीकृति और डिस्बर्समेंट के समय उधारकर्ता के अकाउंट की DPD 90 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- ECLGS 1.0 स्कीम में ऑप्ट-आउट करने का विकल्प होगा और उधारकर्ता इस सुविधा का विकल्प चुन सकता है. हालांकि ECLGS 2.0, ECLGS 3.0 और ECLGS 4.0 की सुविधा 'ऑप्ट-इन' के आधार पर मिलेगी.
- ECLGS के तहत फंडिंग की राशि 29 फरवरी 2020 को कुल बकाया के आधार पर ECLGS 1.0 और ECLGS 2.0 के तहत अधिकतम 20% होगी और ECLGS 3.0 के तहत 50% तक होगी, जो प्रति उधारकर्ता ₹200 करोड़ की कैप के अधीन होगी, जो कंपनी के लेंडिंग मानदंडों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा सभी पात्रता मानदंडों और क्रेडिट मूल्यांकन और जांच को पूरा करने के अधीन होगी. उधारकर्ता, जो ECLGS 3.0 के तहत पात्र हैं और जो पहले से ही ECLGS 1.0 या ECLGS 2.0 के तहत लाभ प्राप्त कर चुके हैं, वे 29.02.2020 तक अपने कुल बकाया क्रेडिट के 20% तक अतिरिक्त क्रेडिट के लिए पात्र हो सकते हैं.
- ECLGS 1.0(एक्सटेंशन) और ECLGS 2.0(एक्सटेंशन) के तहत, मौजूदा ECLGS 1.0 या 2.0 उधारकर्ताओं या नए उधारकर्ताओं को GECL फंडिंग की राशि, या तो अतिरिक्त लोन सुविधा के रूप में 29 फरवरी, 2020 या 31 मार्च 2021(जो भी अधिक हो) को उनके कुल बकाया क्रेडिट (प्राप्त सहायता का निवल) का 30% तक होगी, बशर्ते कि उधारकर्ता संबंधित स्कीम के विवरणों के तहत सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो. ECLGS 3.0 (एक्सटेंशन) के तहत, पात्र उधारकर्ताओं को GECL फंडिंग की राशि 29.02.2020 या 31.03.2021 या 31.01.2022 को कुल बकाया क्रेडिट (केवल फंड के आधार पर) का 50% होगी, जो भी अधिक हो, जो एविएशन सेक्टर छोड़कर अन्य उधारकर्ताओं के लिए प्रति उधारकर्ता ₹200 करोड़ की सीमा और एविएशन सेक्टर के मामले में प्रति उधारकर्ता ₹400 करोड़ के अधीन होगी.
ECLGS 4.0 के तहत, ऑन-साइट ऑक्सीजन जनरेट करने वाले कम लागत के ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए दी जाने वाली फंडिंग प्रति उधारकर्ता ₹ 2 करोड़ तक सीमित होगी.
- नए लोन के लिए कुल डोर टू डोर अवधि, डिस्बर्समेंट की तिथि से, ECLGS 1.0 में 12 महीने के प्रिंसिपल मोराटोरियम के साथ 48 महीने होगी, ECLGS 1.0 (एक्सटेंशन) में 24 महीने के प्रिंसिपल मोराटोरियम के साथ 60 महीने होगी, ECLGS 2.0 में 12 महीने के प्रिंसिपल मोराटोरियम के साथ 60 महीने होगी, ECLGS 2.0 (एक्सटेंशन) में 24 महीने के प्रिंसिपल मोराटोरियम के साथ 72 महीने होगी, ECLGS 3.0 और ECLGS 3.0 (एक्सटेंशन) में 24 महीने के प्रिंसिपल मोराटोरियम के साथ 72 महीने होगी और ECLGS 4.0 में 6 महीने के प्रिंसिपल मोराटोरियम के साथ 60 महीने होगी. मोराटोरियम अवधि के दौरान मासिक ब्याज देय होगा.
- इन लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी.
- ब्याज दर विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी, लेकिन संबंधित स्कीमों के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित अधिकतम ब्याज दर से अधिक नहीं होगी.
- अवधि समाप्त होने से पहले सुविधाओं के प्री-पेमेंट के मामले में इन लोन के लिए कोई प्री-पेमेंट शुल्क नहीं लगाया जाएगा.
- कोई अतिरिक्त कोलैटरल आवश्यक नहीं है और पहले से प्रदान की गई सिक्योरिटीज़ पर ही भार के विस्तार से अतिरिक्त फंडिंग को कवर किया जाएगा.
- लोन एग्रीमेंट के अन्य सभी नियम और शर्तें लागू रहेंगे
ECLGS के बारे में विस्तृत दिशानिर्देशों और संबंधित प्रश्नों के लिए, https://www.eclgs.com/ पर जाएं
अस्वीकरण:
यह सुविधा स्कीम के दिशानिर्देशों के तहत पात्र उधारकर्ताओं को प्रदान की जा रही है.
उधार लेने वाले को उचित माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करना होगा और डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना होगा, साथ ही लोन प्रोसेस करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी.
कंपनी इच्छुक उधारकर्ताओं द्वारा सबमिट की गई एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी और उधारकर्ता के क्रेडिट और जोखिम मानदंडों और अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन का मूल्यांकन करेगी और उसके अनुसार निर्णय लेगी.
उचित मूल्यांकन, डिलिजेंस और वेरिफिकेशन के बाद अंतिम निर्णय या लोन की राशि और लोन की शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं